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ऑटो के लिए स्थायी परमिट की व्यवस्था करने परीक्षण करने के निर्देश

रायपुर 01 जनवरी।छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में लोक परिवहन के साधन ऑटो के लिए स्थायी परमिट जारी किये जाने जरूरी परीक्षण करने के निर्देश हैं।

श्री अकबर ने आज यहां आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ऑटो को हर चार माह के लिए अस्थायी परमिट जारी किये जाते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि देश के अन्य राज्यों में ऑटो चालकों को पांच साल के लिए स्थायी परमिट दिए जाते हैं। बैठक में परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्तओ.पी.पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद विभागीय काम-काज की जानकारी ली।अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री पाल ने कम्प्यूटर आधारित प्रेजेंटेशन के आधार पर परिवहन विभाग के कार्यो की विस्तार से जानकारी दी।प्रेजेंटेशन में विभाग की पद संरचना, विभागीय दायित्वों और परिवहन विभाग की नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी।

श्री अकबर ने बैठक में वाहनों के फिटनेस जारी करने तथा वाहन टैक्स के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि परिवहन से संबंधित सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाते है। विभाग में जरूरी शुल्क और कर 100 प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान से प्राप्त हो रहा है। वाहनों एवं लायसेंस से संबंधित समस्त कार्रवाई कम्प्यूटर के माध्यम से की जा रही है।ऑनलाइन टैक्स, शुल्क भुगतान व्यवस्था, डीलरप्वाइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लर्निंग लायसेंस, च्वाईस नम्बरों का ऑनलाइन नीलामी, यात्री वाहनों के परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा वार्षिक फिटनेस लिए फोटो आधारित फिटनेस व्यवस्था लागू की गयी है।