एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस स्कीम के जरिए आप रिटायरमेंट में निश्चित इनकम का लाभ उठा सकते हैं। ये स्कीम के अंतर्गत जमा पैसे आपको रिटायरमेंट पर ही दिए जाते हैं। एनपीएस को न्यूनतम महज 1000 रुपये की राशि के साथ शुरू किया जा सकता है।
एनपीएस के अंतर्गत दो अकाउंट आते हैं, जिनमें टियर 1 और टियर 2 शामिल हैं। टियर 1 अकाउंट के तहत जमा पैसे को आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि टियर 2 अकाउंट में जमा पैसों को विड्रॉल किया जा सकता है।
हालांकि लोगों के बीच ये धारणा रहती है कि एनपीएस से केवल 60 साल के बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं।
इमरजेंसी में एनपीएस से कैसे निकाले पैसे?
स्टेप 1- सबसे पहले एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2- जिसके बाद आपको PRAN नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉग-इन करें।
स्टेप 3- इसके बाद पैसे निकालने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
स्टेप 4- फिर निकासी फॉर्म और अन्य जरूरी केवाईसी दस्तावेज जमा करें।
स्टेप 5- वेरीफाई होने के बाद, पैसा निकल जाएगा।
पैसे निकालने के लिए महत्वपूर्ण नियम
अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये से कम है, तो पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं।
व्यक्ति कम से कम 3 साल तक एनपीएस से जुड़ा रहना चाहिए।
वहीं स्कीम के पूर्ण अवधि के दौरान पैसे सिर्फ 3 बार तक निकाले जा सकते हैं।
इसके साथ ही रिटायरमेंट से पहले आप कुछ स्थिति में ही पैसे निकालने का अनुरोध कर सकते हैं।
जिनमे बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी करना, घर खरीदना, गंभीर बीमारी इत्यादि।
कब बंद करा सकते हैं NPS का खाता?
इसके साथ ही आप कुछ स्थितिओं में अपना एनपीएस का खाता बंद भी करा सकते हैं। खाता बंद कराने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ शर्ते रखी गई है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एनपीएस का लॉन्ग इन पीरियड (lock-In-Period) 5 साल से 10 साल तक रखा गया है। जिसका मतलब है कि आप इस पीरियड में खाता बंद नहीं करा सकते।
हालांकि जैसे ही योजना का लॉन्ग इन पीरियड खत्म हो जाएगा, आप चाहे तो इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति है, तो एनपीएस के तहत 10 साल बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। जिसका मतलब है कि आपको 10 साल तक एनपीएस खाते में पैसे जमा करने होंगे।