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जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन आदेश को मंजूरी

नई दिल्ली 01 मार्च।केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने जम्‍मू कश्‍मीर के लिए लागू संविधान में संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दे दी है।

वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने बताया कि संबंधित प्रावधानों के अधिसूचित होने के बाद इससे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रोन्‍नति लाभ का रास्‍ता साफ होगा और राज्‍य में मौजूदा आरक्षण के अलावा सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में सामा‍न्‍य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण भी दिया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण संशोधन अध्‍यादेश-2019 को भी मंजूरी दे दी है। इसमें अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले लोगों को वास्‍तविक नियं‍त्रण रेखा से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों के समान आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि  देश के सीमावर्ती क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा के निवासियों को भी वर्ष 2004 के जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण उपलब्‍ध होगा। पहले ये आरक्षण केवल उन लोगों के लिए था, जो नियंत्रण रेखा के पास रहते थे।ये कानून अब उन लोगों पर भी लागू होगा जो अंतराष्‍ट्रीय सीमा के पास रहते हैं।

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