नई दिल्ली 18 मई।उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को अवैध विदेशी घोषित किए जाने का विदेशी ट्राईब्यूनल का फैसला बाध्यकारी होगा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उसे शामिल किए जाने या नहीं किए जाने के सरकार के निर्णय से ऊपर माना जाएगा।
पीठ ने कहा कि असम में जिन व्यक्तियों का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया वे ट्राईब्यूनल के फैसले की समीक्षा के लिए अपने परिवार से संबंधित दस्तावेज समेत अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
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