नई दिल्ली 13 जून।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में कल शाम मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा। इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो।
बैंक में खाता खुलवाने के लिए आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है।विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
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