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छत्तीसगढ़ में भर्ती व्यवस्था होगी और पारदर्शी: कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 पारित

रायपुर, 20 मार्च।छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026” को पारित कर दिया। इस नए कानून के जरिए राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा।

    विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और भरोसेमंद बनाना बेहद जरूरी है।

    मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसे और अधिक व्यवस्थित करने के लिए सरकार संस्थागत सुधारों की दिशा में काम कर रही है। नए मंडल के गठन के बाद भर्ती परीक्षाओं का नियमित कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए स्पष्ट समय-सीमा मिल सकेगी।

    उन्होंने यह भी कहा कि अभी अलग-अलग विभागों द्वारा अलग समय पर भर्तियां निकाली जाती हैं, जिससे उम्मीदवारों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग आवेदन और चयन प्रक्रिया समय और संसाधनों की बर्बादी का कारण बनती है। नई व्यवस्था इन समस्याओं को दूर कर प्रक्रिया को सरल बनाएगी।

   कर्मचारी चयन मंडल विभिन्न विभागों, निकायों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया संचालित करेगा। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त चयन परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा।

    मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे। इसके अलावा सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए मंडल को जरूरत के अनुसार बाहरी एजेंसियों की सेवाएं लेने का अधिकार भी होगा।

   सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी, परीक्षा प्रबंधन बेहतर होगा और योग्य अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा। यह कदम राज्य में मजबूत और प्रभावी भर्ती प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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