Thursday , November 14 2024
Home / MainSlide / शराबी वाहन चालक पर 26 हजार रूपए का जुर्माना

शराबी वाहन चालक पर 26 हजार रूपए का जुर्माना

बैकुण्ठपुर 02 अक्टूबर।कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर मे वाहन चेकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर सात नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नया व्हीकल एक्ट के तहत न्यायालय ने भारी जुर्माना लगाया है।

राज्य में यद्यपि नया व्हीकल एक्ट लागू नही है,लेकिन अदालत ने केन्द्रीय कानून के तहत सुनवाई कर जुर्माना किया है।नए व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने, तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना बीमा व बिना आरसी के वाहन चलाने वाले सीता राम पिता दया राम चेरवा झरनापारा को 26 हजार का जुर्माना लगा दिया।

इसी प्रकार राज कुर्रे निवासी सलका, संजय सिंह पत्थलगांव, राजकुमार कुर्रे बस्ती, सतीश मिंज कचहरी पारा, अशोक व धनसिंह पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतनी  भारी भरकम जुर्माना राशि होने की वजह से कोई भी वाहन स्वामी जुर्माना पटा कर वाहन नही छुड़ा रहा है।