रायपुर 01 दिसम्बर।गरीय निकाय चुनाव में पहली बार पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव कार्य में व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें नगर पालिक निगम रायपुर के पार्षद प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएगें। नगर पालिक निगम बीरगांव के पार्षद प्रत्याशी 3 लाख रुपए तक, अन्य नगर पालिका परिषद के पार्षद पद प्रत्याशी 1.50 लाख रुपए तक तथा नगर पंचायत के पार्षद पद के प्रत्याशी 50 हजार रुपए खर्च कर पाएंगे।
पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को अपना नाम निर्देशन पत्र भरने के पहले एक अलग से बचत खाता अनिवार्य रुप से खोलना होगा। चुनाव का खर्च इसी बैंक खाते में से करना होगा। प्रत्याशियों के व्यय पर नजर रखने व परीक्षण हेतु निर्वाचन व्यय संपीक्षक नियुक्त होगा जो समस्त व्ययों का आंकलन करेगा। निर्वाचन व्यय संपरीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य करेगा। वह व्यय के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर्स के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक व्दारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।
पार्षद प्रत्याशी को प्रतिदिन अपने खर्च का लेखा रखना होगा तथा उसे नाम वापसी की तारीख्र से मतदान की तारीख के बीच दो बार अपना व्यय लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी के संबंध में दो बार से अधिक बार जांच की आवश्यकता होने पर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक संबंधित प्रत्यशी को व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकेगा। प्रत्याशी व्दारा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा इसे लापरवाही या असावधानीको गंभीर चूक माना जाएगा। वहीं प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यय हेतु सामग्रियों व सेवाओं की कलेक्टर व्दारा निर्धारित मानक दरों की सूची प्राप्त कर लेना चाहिए।
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