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आधार को पैन से जोड़ने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ी

नई दिल्ली 31 दिसम्बर।आयकर स्‍थायी लेखा संख्‍या पैन को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़े जाने की अंतिम तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

पिछले वर्ष सितम्‍बर में उच्‍चतम न्‍यायालय ने केन्‍द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध बताया था और व्‍यवस्‍था दी थी कि आयकर विवरणी दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य होगी।

आधार को पैन से जोड़ने की इससे पहले यह सीमा आज 31 दिसम्बर को समाप्‍त हो रही थी।