नई दिल्ली 13 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए विनय शर्मा की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपनी दया याचिका खारिज किये जाने संबंधी सिफारिशों के बारे में जानने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए आज कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल और गृहमंत्री ने उसकी दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी। विनय शर्मा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी थी।
न्यायालय ने इसी मामले में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति आर बानुमति, अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना की पीठ ने दोषियों को कल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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