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उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द

नई दिल्ली 17 फरवरी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने हरियाणा के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है।

उच्‍च न्यायालय ने 03 फरवरी को इस कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पामिघनटम श्री नरसिम्हा की पीठ ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह नियोक्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करे।

शीर्ष न्‍यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा है कि इस मुकदमें का निपटारा करने में चार सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।