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RBI में बैंक के खिलाफ कैसे दर्ज करें शिकायत?

 
आप अपने बैंक या एनबीएफसी की शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेख में दिए गए प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप पालन करना होगा। अगर आपका बैंक या फिर एनबीएफसी आप से मनमाने चार्ज वसूल रहा है और बार- बार शिकायत करने के वाली भी उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आप सीधे आरबीआई के पास उस बैंक या एनबीएफसी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों की बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग से एक पोर्टल बनाया हुआ है। आरबीआई सीएमएस पर आप बैंक की ओर से मनमाने चार्ज लगाने, अधिक दंड शुल्क, लोन पूरा होने के बाद एनओसी देने में देरी के साथ बैंकिंग से संबंधित कोई शिकायत करा सकते हैं।

ऑनलाइन

  • इसके लिए सबसे पहले आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल cms.rbi.org.in पर लाग इन करना होगा।
  • फिर आपको फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पर आपको अपना नाम और मोबाइल दर्ज कर ओटीपी के लिए क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको बैंक का नाम और शिकायत की पूरी जानकरी दर्ज करनी होगी।
  • यहां आप बैंक से मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं।
  • अंत में आपको रिव्यु और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको कंप्लेंट नंबर मिल जायगा।

ऑफलाइन

आप अपने बैंक की शिकायत ऑफलाइन भी आरबीआई को भेज सकते हैं। इसके आपको आरबीआई को शिकायत की पूरी जानकारी के साथ पत्र लिखना होगा और उस आपके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इस पत्र को आपको ‘सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर’ चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़, पिनकोड – 160017 पर भेजना होगा।

RBI में शिकायत दर्ज करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

  • आरबीआई में शिकायत दर्ज करने से पहले आपको संबंधित बैंक या एनबीएफसी में शिकायत दर्ज करानी होगी।
  • अगर बैंक में शिकायत दर्ज कर चुके हैं और कोई जवाब नहीं मिला है, तो 30 दिनों के बाद ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • बैंक में शिकायत दर्ज कराने और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ही आप 30 दिनों के बाद या एक साल के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।