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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए कई अहम निर्णय

रायपुर 06 जुलाई।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) के तहत वितरण के लिए चीनी की खरीद राज्य की सहकारी चीनी मिलों से करने का निर्णय लिया है।

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को वितरण के लिए चीनी की खरीद राज्य की चीनी मिलों से अप्रैल 23 से मार्च 24 तक आवश्यक चीनी सहकारी शक्कर कारखानों से क्रय की जायेंगी। चीनी का क्रय मूल्य 33,000 रूपए प्रति टन निर्धारित किया गया।  

     मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने बाजार मूल्य गाईडलाईन दरों को 30 प्रतिशत घटाने की तिथि में एक वर्ष को और बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी। यह छूट 31 मार्च 23 तक प्रभावी थी,इस निर्णय से छूट 31 मार्च 24 तक प्रभावी होंगी। बैठक में राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए इसमें महिला उद्यमिता नीति 2023 को समावेशित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

    बैठक में मुख्यमंत्री की बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।इसके साथ ही वन विभाग में विभागीय सेटअप स्वीकृति 26 मार्च 03 के बाद से नियुक्त किए गए समस्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया।

   मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन,अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क,पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया। बैठक में खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार,अनुरेखक एवं खनि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची की 01 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

   बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के डिप्टी कलेक्टर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान से संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वर्ष 2017 बैच तथा विचारक्षेत्र में आने वाले लगभग 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को पूर्व की भांति रिक्त वरिष्ठ पदो के विरूद्ध वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया।

   इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से अपर कलेक्टर, प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत क्रमोन्नत हेतु 10 वर्ष सेवा अवधि में 6 माह की छूट देते हुए वर्ष 2014 बैच के पात्र अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

    बैठक में टाटा टेक्नालाजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की शर्तों के संबंध में निर्णय लिया गया।इसके साथ ही बेमेतरा जिले के बिरनपुर में साम्प्रदायिक हिंसा में मारे गए साहू युवक के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

    मंत्रि परिषद ने रक्षा मंत्रालय के सैन्य छावनी की स्थापना के लिए चकरभाटा, बिलासपुर में कुल रकबा 1012.48 एकड़ भूमि को समर्पित कर भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया।बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

     बैठक में  केन्द्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 अंतर्गत “51क“ मोटर वाहन कर में रियायत लागू करते हुये छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में चतुर्थ अनुसूची जोडने एवं पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के संबंध में निर्णय लिया गया।