नई दिल्ली 09अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल भाजपा इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करे।भाजपा ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। याचिका में भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर हिंसा फैला रही है और भाजपा के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दे रही है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को अपना आदेश आज तक के लिए सुरक्षित रखा था।अदालत के इस आदेश से भाजपा को करारा झटका लगा है।