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मंत्री सीडी कांड में जमानत नही लेने पर भूपेश भेजे गए जेल

रायपुर 24 सितम्बर।छत्तीसगढ़ की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी मामले में आरोपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमानत नही लेने के कारण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज विशेष अदालत में सुबह आरोप पत्र पेश किया,इस समय अदालत में आरोपी बनाए गए श्री बघेल,पत्रकार विनोद वर्मा एवं विजय भाटिया भी मौजूद थे।इन तीनों को सीबीआई ने कल देर शाम अदालत में पेश होने की नोटिस रिसीव करवाई थी।अदालत ने सुबह आरोप पत्र में तकनीकी खामियों के चलते स्वीकार नही किया,दोपहर बाद सीबीआई ने खामियों के दूर कर फिर आरोप पत्र पेश किया,जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत में मौजूद श्री बघेल ने  न तो जमानत अर्जी दी और न ही वकील किया।अदालत ने उनसे जमानत की अर्जी के बारे में पूछा तो उन्होने कहा कि वह बेगुनाह है और उन्हे प्रधानमंत्री को काला झंड़ा दिखाने के कारण आनन फानन में आरोप पत्र पेश किया गया है।अदालत ने उन्हे वकील की पेशकश की पर उन्होने मना कर दिया।अदालत ने इसके बाद उन्हे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मामले के दो आरोपियों विनोद वर्मा एवं विजय भाटिया द्वारा दी गई जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए एक एक लाख रूपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।श्री वर्मा पर जिन धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया उन्हे पहले ही इसमें जमानत मिल चुकी थी।श्री वर्मा के खिलाफ ब्लेकमेलिंग की जिस धारा के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था,और वह लगभग दो माह तक जेल में रहे थे उस धारा में सीबीआई ने उन्हे आरोपी ही नही बनाया है।

इस मामले में तीन और आरोपी कैलाश मुरारका,मानस कुमार एवं विजय पाड्या अदालत में आज पेश नही हुए।इन तीनो को सीबीआई की नोटिस रिसीव नही होने की जानकारी दी गई।इनमें से एक आरोपी कैलाश मुरारका भाजपा के वरिष्ठ नेता है।