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पंचायत, स्थानीय-नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रतिबंधित

रायपुर 08अक्टूबर।चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक पंचायत व नगरीय निकाय एवं अन्य निर्वाचन को प्रतिबंधित कर दिया है।

स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है।निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर-निगम, नगर-पालिका, व नगर-पंचायत तथा विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडल समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया हों उनके वाहनों पर प्रतिबंधित किया जाएगा।

इस अवधि में सांसद और विधायक के विवेक-निधि से राशि स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे।