रायपुर, 22 अक्टूबर।विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के कम से एक दिन पहले बैंक में अपना नया खाता खोलना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडेय ने आज यह जानकारी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से साथ हुई बैठक में दी।चुनाव में होने वाले हर व्यय इसी बैंक खाते में से करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित सभी व्यय के लिए हर प्रत्याशी की व्यय सीमा अधिकतम 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है।चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले हर व्यय पर व्यय प्रेक्षक की नजर रहेगी। व्यय प्रेक्षक शीघ्र ही रायपुर पहुंच कर अपना कार्य शुरु कर देगें।
उन्होने कहा कि व्यय प्रेक्षक की सहायता के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक और अन्य स्टॉफ द्वारा कलेक्टोरेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन में कार्य शुरु कर दिया गया है। व्यय लेखा दल की सहायता के लिए गठित वीडियो निगरानी दल ने अपना कार्य शुरु कर दिया है।नियम के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा 20 हजार रुपए तक का व्यय नगद में किया जाएगा पर इससे अधिक राशि का भुगतान चेक के माध्मय से ही करना होगा।
श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रत्याशी को अपने खाते में डाली जाने वाली राशि के संबंध में भी जानकारी देनी होगी कि उक्त राशि कहां से प्राप्त की गई है। प्रत्याशी को व्यय के संबंध में निर्धारित अंतराल अवधि में व्यय प्रेक्षक के कार्यालय में व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा।