दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे स्थायी समिति सदस्य चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार, मेयर और राजनिवास के बीच चले टकराव के बाद एलजी के आदेश पर आयुक्त ने रात को यह निर्देश जारी किया है। इसके मुताबित समिति सदस्य का चुनाव आज दिन में कराया जाएगा।
उपराज्यपाल ने मेयर का आदेश पलटा
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्थायी समिति की एक सदस्य के रिक्त पर चुनाव कराए बिना सदन की बैठक स्थगित करने के मेयर शैली ओबराय के फैसले को पलट दिया। उन्होंने मेयर के फैसले के करीब चार घंटे बाद रात आठ बजे आयुक्त को आदेश दिया कि रात 10 बजे तक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बारे में उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाए।
उपराज्यपाल ने आदेश में कहा कि मेयर के चुनाव कराने से इंकार करने की स्थिति में डिप्टी मेयर को चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया जाए। यदि डिप्टी मेयर भी इंकार करते हैं, तो सदन के वरिष्ठ सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कहा जाए। उपराज्यपाल के निर्देश के तहत आयुक्त ने सदन की बैठक में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में मेयर कार्यालय को अवगत कराया।
आयुक्त का आदेश
…अब जबकि महापौर ने जवाब दिया कि चुनाव 5 अक्टूबर, 2024 को ही कराए जाएं और उस तिथि से पहले आयोजित कोई भी चुनाव अवैध और असंवैधानिक होगा और परिणाम शुरू से ही शून्य और अमान्य होगा… उप महापौर और वरिष्ठतम सदस्य ने मामले पर कोई जवाब नहीं दिया… मामला फिर से उपराज्यपाल के समक्ष उनके निर्देशानुसार रखा गया… इसलिए व्यापक जनहित में और नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए, उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त चुनाव 27/09/2024 को दोपहर 1:00 बजे कराए जाएं। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि जितेंद्र यादव, अतिरिक्त आयुक्त इस उद्देश्य के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अध्यक्षता करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की जा सकती है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान हॉल के अंदर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी।