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दूरसंचार कंपनियों को सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बन्द करने के आदेश

नई दिल्ली 27 अक्टूबर।सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुपालन के लिए दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल फोन के मौजूदा और नए कनेक्शन पाने वाले उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसले में कानूनी प्रावधानों के न होने से निजी कंपनियों द्वारा आधार के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया था।
दूरसंचार विभाग ने कल टेलीकॉम कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक के वाई सी के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करने का विस्तृत निर्देश जारी किया और पांच नवम्बर तक इसके अनुपालन के बारे में बताने को कहा।

दूरसंचार विभाग ने नए कनेक्शन के लिए ग्राहक अगर स्वेच्छा से देना चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर उसका आधार कार्ड लेने की अनुमति दे दी।