नई दिल्ली 13 नवम्बर।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि नेशनल हेरल्ड परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेंगा।
अदालत ने कहा कि समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है।न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि ए जे एल की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाएगी।
शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश में एजेएल के 56 वर्ष पुराने पट्टे को समाप्त करने और परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था।
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