लंदन/नई दिल्ली 10 दिसम्बर।ब्रिटेन की एक अदालत ने भगौड़े उद्योगपति विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।
इस फैसले से भारत के बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण चुकाए बिना विदेश भागने वाले माल्या को वापस लाने में बड़ी कामयाबी मिलेगी।अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माल्या के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने का कोई संकेत नहीं है।
हालांकि अभी भी माल्या के तुरंत भारत आने की संभावना नही है।उसके पास अभी वहां के उच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का मौका है। 14 दिनों में वह अपील दायर कर सकता है।
इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सी.बी.आई.)ने आशा व्यक्त की है कि माल्या को जल्द भारत लाया जा सकेगा। सी.बी.आई. प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी अपने तथ्यों पर अडिग रही और प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान वह कानूनी पहलू से भी पूरी तरह आश्वस्त थी।