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वीरभद्र के खिलाफ अदालती आदेश पर रोक से इंकार

नई दिल्ली 06 फरवरी।दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के सुनवाई अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

श्री सिंह पर कथित रूप से आय से अधिक की दस करोड़ रूपए से ज्‍यादा संपत्ति जुटाने का आरोप है।

न्‍यायाधीश सुनील गौड़ ने आज सुनवाई अदालत को चुनौती देने वाली श्री सिंह की याचिका पर केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो से उत्‍तर मांगा। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।