नई दिल्ली 20 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने आज रिलायंस कम्युनिकेशन्स( आर कॉम )के अध्यक्ष अनिल अंबानी को अदालती अवमानना का दोषी करार देते हुए कहा है कि उन्होंने जान बूझकर उसके आदेश का उल्लंघन किया है।
अदालत ने कहा कि वह टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन को उसका 550 करोड़ रूपये का बकाया अदा नहीं कर रहे हैं।
न्यायालय ने कहा कि आर कॉम के अध्यक्ष और अन्य लोग, चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रूपये अदा करके इस अवमानना से निजात पा सकते हैं।उन्होने इन सभी पर एक एक करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
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