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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए 12 महत्वपूर्ण निर्णय, जानें किसे क्या मिला लाभ

रायपुर, 11 जुलाई।छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और शहरी नियोजन से संबंधित हैं। नीचे बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का सारांश प्रस्तुत है:

1. राज्य पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ

राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 नए सांख्येतर पदों का सृजन किया गया है।

2. वंचित समुदायों के लिए संयुक्त उद्यम

   जनजातीय, महिला और तृतीय लिंग समुदाय के युवाओं के कौशल विकास हेतु पैन IIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ गैर-लाभकारी ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, विदेशी भाषाओं का ज्ञान और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।

3. पुराने वाहनों के नियमन के लिए संशोधन

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रारूप स्वीकृत किया गया। इससे पुराने वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी।

4. फैंसी नंबर अब नए वाहनों में स्थानांतरित हो सकेंगे

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन के तहत वाहन मालिक अब पुराने फैंसी नंबर को नए वाहन में स्थानांतरित कर सकते हैं। शासकीय वाहनों को यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी।

5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संस्थापन एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

6. स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन नीति

राज्य सरकार ने छात्र केंद्रित नवाचार नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच बनाने, 500 प्रोटोटाइप्स को सहायता देने और 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करने का लक्ष्य है।

7. कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन

कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।

8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) के गठन का निर्णय लिया गया। यह प्राधिकरण 2031 तक अनुमानित 50 लाख आबादी के लिए योजना निर्माण, निवेश प्रोत्साहन और पर्यावरण संतुलन का कार्य करेगा।

9. GST संशोधन विधेयक को स्वीकृति

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप स्वीकृति दी गई।

10. छोटे व्यापारियों के लिए राहत

राज्य सरकार ने लंबित कर मामलों के त्वरित निपटान के लिए बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी।

11. भू-राजस्व संहिता में संशोधन

नक्शा बंटवारा, अवैध प्लाटिंग पर रोक, नामांतरण प्रक्रिया की सरलता और भूमि विवादों में कमी के लिए भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई।

12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु विधेयक का प्रारूप स्वीकृत किया गया।