थाना सुहेला अंतर्गत अवैध शराब सेवन व वितरण के मामलों में प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 36 सी के तहत कुल पांच प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनमें सभी आरोपी मौके पर अवैध रूप से शराब पीते और पिलाते हुए पकड़े गए।
पहला मामला ग्राम हिरमी से सामने आया है। जहां आरोपी श्रीनेश्वर मार्कण्डेय उर्फ सिन्नी, पिता गोपाल दास (उम्र 25 वर्ष, रानीजरौद) को शराब पीने की अवैध व्यवस्था करते हुए पकड़ा गया। दूसरे मामले में ग्राम हिरमी में आरोपी गोविंद प्रसाद साहू पिता जीवन लाल वर्मा, (उम्र 32 वर्ष) को शराब सेवन करते और पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
तीसरा मामला ग्राम हिरमी से है, जिसमें आरोपी प्रदीप साहू, पिता जीतन लाल साहू (उम्र 36 वर्ष, ग्राम ) को अवैध शराब पीते हुए पकड़ा गया। चौथा मामला हिरमी का हैं जहां लखन लाल साहू, पिता नारायण साहू (उम्र 38 वर्ष, ग्राम ) के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
पांचवां मामला ग्राम हिरमी का है, जिसमें आरोपी दिलीप साहू, पिता जीतन साहू (उम्र 41 वर्ष) को शराब पिलाते पकड़ा गया। सभी मामलों में शासन की ओर से तैनात अधिकारियों बिरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक 464 पुरेन्द्र साहू, और प्रधान आरक्षक 98 संतोषी वर्मा द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई है।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 36सी आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुहेला केशर पराग ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, किसी भी हाल में सामाजिक वातावरण को खराब नहीं होने दिया जाएगा।