छत्तीसगढ़ के सुकमा में चार पंचायत सचिवों को आरटीआई उल्लंघन पर नोटिस भेजा गया है। इन चारों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अन्य विभागों में भी RTI नियमों की अनदेखी की शिकायत की।
राज्य सूचना आयोग ने सुकमा जिले के चार पंचायत सचिवों पर RTI के तहत समय पर जानकारी न देने के लिए 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया है। स्थानीय नागरिकों ने अन्य विभागों में भी RTI नियमों की अनदेखी की शिकायत की।
सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने सुकमा जिले के चार पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की है। कोंडासांवली, दुलेड, चिमलिपेंटा और सुरपनगुड़ा पंचायत के सचिवों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
आयोग के अनुसार, संबंधित पंचायत सचिवों ने आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। यह सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके तहत जवाबदेह अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिले में केवल पंचायत विभाग ही नहीं, बल्कि कई अन्य विभाग भी आरटीआई नियमों की अनदेखी करते हैं। समय पर जवाब न देने से आम जनता को जरूरी जानकारी हासिल करने में कठिनाई होती है और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
जानकारों के मुताबिक, राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का पालन जिले में सही तरीके से नहीं हो रहा है। यदि विभाग समय पर आरटीआई का जवाब दें और पारदर्शिता बरतें, तो शासन-प्रशासन पर जनता का भरोसा और मजबूत हो सकता है।