रायपुर 04 अप्रैल।निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश दिया है।
आयोग ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(बी) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यवसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा नहीं करने तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके नियम के अंतर्गत वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India