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दो  वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने पर पूर्णतः प्रतिबंधित

रायपुर, 6 अक्टूबर।भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शिशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवा नहीं दिए जाने को कहा हैं।

 इस एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और सिविल सर्जनों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

   स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त ने इस संबंध में एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि खांसी या सर्दी की दवाओं का उपयोग केवल पंजीकृत चिकित्सक की सलाह पर ही किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा देने पर कार्रवाई की जाएगी।

  विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बच्चों में खांसी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियाँ अक्सर अपने आप ठीक हो जाती हैं और इसके लिए दवा देना आवश्यक नहीं होता। इसलिए, अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी दवा न दें।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी औषधि निर्माण इकाइयों और मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रतिबंधित दवाओं का गलत उपयोग रोका जा सके।