नई दिल्ली 15 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रफाल मामले के उसके फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत ढंग से उद्धृत किया।
न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस बारे में अगले सोमवार तक अपना स्पष्टीकरण दें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार करेगी। मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने रफाल फैसले के बारे में उच्चतम न्यायालय के जो उद्धरण दिये वे उसके फैसले में शामिल नहीं थे।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिए गए हैं वह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहे हैं और इसके बाद सोमवार तक राहुल गांधी एक्सप्लेन करें कि उन्होंने यह बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर क्यों दिए।
मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।