नई दिल्ली 07 मई।उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनावों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों के औचक मिलान के बारे में विपक्षी दलों के 21 नेताओं की पुनर्विचार याचिका आज खारिज कर दी।
विपक्ष का कम से कम 50 प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्चियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते।
उच्चतम न्यायालय ने 8 अप्रैल के दिए आदेश में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया था कि हर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र के बजाए किन्हीं पांच मतदान केंद्रों की इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों का मिलान किया जाए।