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रायपुर कोर्ट में अमित बघेल की जमानत अर्जी खारिज

रायपुर 08 दिसंबर।पुलिस कस्टडी में चल रहे अमित बघेल को तीन दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज रायपुर न्यायालय में पेश किया गया।अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।

सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की ओर से अधिवक्ता शाहिद सिद्दीकी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया।अधिवक्ता सिद्दीकी ने अदालत के समक्ष कहा कि अमित बघेल आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बघेल द्वारा देवी–देवताओं का अपमान करने और मूर्तियों के सिर काटने जैसी बातें कहे जाने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। उनके मुताबिक, ऐसे बयान राज्य में निवासरत विभिन्न जाति–धर्म के लोगों के बीच भय और तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह पुनः ऐसे कृत्य दोहरा सकता है।

   इधर, अमित बघेल की ओर से उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दिया।

  हालाँकि, अदालत ने मानवीय आधार पर बघेल को 15 दिसंबर को अपनी माता के दशगात्र में शामिल होने की अनुमति दी है। वह कार्यक्रम में केवल पुलिस कस्टडी में उपस्थित रह सकेगा।

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