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उच्च न्यायालय ने सुनंदा मौत मामले में टीवी प्रसारण रोकने से किया मना

नई दिल्ली 08सितम्बर।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के उनकी दिवंगत पत्नी के बार में एक टीवी समाचार चैनल के प्रसारण को रोकने से फिलहाल मना कर दिया।

न्यायालय ने आज अपने अंतरिम आदेश में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में समाचार चैनल द रिपब्लिक को समाचार प्रसारित करने से रोकने का आग्रह किया था।

श्री थरूर ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि इस समाचार चैनल और उसके पत्रकार अर्णब गोस्वामी के इस मामले में गलत सूचनाएं देने पर रोक लगाई जाए।

श्री थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के एक पांचसितारा होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं।