अचल संपत्ति रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर समाप्त, छत्तीसगढ़ में सस्ता हुआ पंजीयन

रायपुर, 20 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% उपकर समाप्त कर दिया है। इस फैसले से आम नागरिकों, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा तथा संपत्ति पंजीयन सस्ता और आसान होगा।
वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि अब एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर करीब 60 हजार रुपये की बचत होगी। सरकार ने पंजीयन शुल्क को बाजार मूल्य के बजाय गाइडलाइन मूल्य से जोड़ दिया है, जिससे लोगों का आर्थिक बोझ कम हुआ है।
इसके अलावा परिवार के भीतर दान, बंटवारा और हक-त्याग पर शुल्क घटाकर सिर्फ 500 रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन प्रणाली को सरल बनाया गया है और कई अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त किए गए हैं।
सरकार के अनुसार, इन सुधारों से पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और किफायती बनेगी, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।




