नई दिल्ली 04 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक पर प्रतिबंध संबंधी मामले को मद्रास उच्च न्यायालय से ट्रांसफर करने की याचिका नामंजूर कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में न्यायालय की पीठ टिकटॉक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं हुई कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में विचाराधीन टिकटॉक के सभी मामलों को तेजी से निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाए।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि टिकटॉक से प्रतिबंध हटाकर उसे अंतरिम राहत देने की याचिका पर फैसला किया जाए।