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राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई फिर टली, अब 29 जून को होगी अगली सुनवाई

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(सन्तोष यादव)

सुलतानपुर, 17 जून। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे चर्चित मानहानि मामले की सुनवाई आज स्थगित कर दी गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख निर्धारित की है।

     सुनवाई टलने का प्रमुख कारण राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ी सीडी की आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में परीक्षण कराने संबंधी पुनरीक्षण याचिका को माना जा रहा है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि आवाज मिलान की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका की पत्रावली निचली अदालत से एडीजे कोर्ट-5 में पहुंच चुकी है, जहां इस मामले में 25 जून को बहस होनी है।

     उन्होंने बताया कि पिछली तारीख पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब पुनरीक्षण याचिका पर होने वाली सुनवाई के बाद ही मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।

     गौरतलब है कि यह मानहानि का मुकदमा वर्ष 2018 में दायर किया गया था। आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होने का दावा करते हुए सुलतानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपी/एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

      अदालत ने परिवाद स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई शुरू की थी। फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं, जबकि जुलाई 2024 में उनका बयान भी दर्ज किया गया था।

     मुकदमे के दौरान वादी पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि प्रस्तुत सीडी में रिकॉर्ड आवाज का राहुल गांधी की वास्तविक आवाज से एफएसएल में मिलान कराया जाए। हालांकि निचली अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने एडीजे कोर्ट-5 में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।

     अब इस मामले में 25 जून को एडीजे कोर्ट-5 में होने वाली बहस और 29 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।