नई दिल्ली 15 जुलाई।स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक 2019 पेश किया।
पिछली लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका था, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह अमान्य हो गया। इसके माध्यम से भारत में कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना है।
यह विधेयक केन्द्र स्तर पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड और समुचित प्राधिकरण गठित कर सरोगेसी पर नियमन का प्रावधान करता है।इसका उद्देश्य सरोगेसी पर प्रभावी नियमन के साथ-साथ कमर्शियल सरोगेसी पर पाबंदी लगाना और नैतिक सरोगेसी की अनुमति देना है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India