नई दिल्ली 01 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले से संबंधित पांच मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज यह आदेश जारी करते हुए उस ट्रक-कार दुर्घटना को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सात दिनों में जांच पूरी करने को कहा है, जिसकी की वजह से में पीड़िता अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है।
पीठ ने इसके साथ ही पीड़िता को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के उत्तरप्रदेश सरकार को दिए हैं। 45 दिन में सुनवाई पूरी करने का भी अदालत का आदेश है। पीड़िता, उसके परिवार और उसके वकील की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है।हादसे की शिकार हुई पीड़िता और उसके वकील का लखनऊ के अस्पताल में उपचार चल रहा है।