नई दिल्ली 02 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव मामले की लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए आज कहा कि उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता का परिवार पीडि़ता को लखनऊ से दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स)में स्थानान्तरित करने के बारे में स्वयं फैसला ले सकता है।
न्यायालय ने आज इस मामले में न्यायालय का सहयोग कर रहे वकील वी. गिरी के उस वक्तव्य का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडि़ता इस समय बेहोश है और वेंटिलेटर पर है। उन्होंने बताया कि पीडि़ता के परिजन फिलहाल उनका इलाज लखनऊ में ही जारी रखने के पक्ष में है।
न्यायालय को यह भी बताया गया है कि पीडि़ता के साथ घायल हुए उनके वकील फिलहाल वेंटिलेटर पर नहीं हैं लेकिन उनकी स्थिति गम्भीर बनी हुई है।
उच्चतम न्यायालय ने इस बीच सभी मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पीडि़ता की पहचान के बारे जानकारी प्रसारित ना करें। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
इस बीच उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता के साथ हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में सीबीआई ने आज संबंधित ट्रक के चालक और क्लीनर को लखनऊ की सीबीआई अदालत में पेश किया।सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया है।