रायपुर 08 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इस्पात क्षेत्र के मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश पर विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 24 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा।
बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे अतिशेष भूखंडों निरस्त भूखंडों एवं बंद पड़ी इकाईयों से भूखंड का आधिपत्य वापस प्राप्त कर नए आवेदकों को आबंटन किया जा सकेगा। अर्थात पट्टे पर आबंटित औद्योगिक भूमि का उपयोग न हो पाने के प्रकरणों में भूमि के हस्तांतरण को आसान किया गया है।
मंत्रि परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का गठन एवं निधि नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नययन संबंधी कार्यो के वित्त पोषण की पूर्ति है। प्रधिकरण संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक सलाह भी देगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दो उपाध्यक्ष होंगे जो विधायकगण में से नामांकित होंगे।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संकट काल को देखते हुए वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने का भी निर्णय लिया गया।इस अवसर पर सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयेाजित होगा। बैठक में यात्री वाहनों के माह सितंबर एवं अक्टूबर 20 के देय मासिक कर में छूट शर्तों के अधीन दिए जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि परिषद ने स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषित विशेष राहत पैकेज की गत 31 मार्च को समाप्त हुई वैधता में वृद्धि एवं उर्जा प्रभार में छूट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रि परिषद ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते स्कूलों के अभी पूर्ववत बंद रखने का निर्णय लिया गया।