नई दिल्ली 05 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने आई.एन.एक्स मीडिया मामले में पी.चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।
न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है।न्यायालय ने कहा कि अंतरिम जमानत को आरोपी का अधिकार मानकर चिदंबरम को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति आर. बानूमती और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस स्थिति में जमानत देने से जांच में रूकावट आयेगी।शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जांच एंजेंसी को मामले की जांच के लिए पूरी आजादी देनी होगी।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India