जगदलपुर 05 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने कहा है कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
श्री सिंहदेव आज बस्तर जिले के बास्तानार विकासखण्ड के तिरथुम में आयोजित पंच-सरपंच सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के संचालन के नियम बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा। श्री सिंहदेव ने कहा कि वनोपज वनवासियों की आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा आधार है।वनोपजों की खरीदी को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 प्रकार के वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है।
उन्होने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के संरक्षण और संवर्द्धन की शुरू योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सभी ग्रामवासी और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोठानों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक गोठान संचालन समिति को प्रति माह 10 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है। गोठानों की कार्यप्रणाली के आधार पर भविष्य में इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में मनरेगा की मजदूरी और पेंशन भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए बैंक सखी का प्रावधान किया गया है। इससे पेंशनधारी और मनरेगा मजदूरों को उनके गांव और घर में ही भुगतान हो रहा है। इसके साथ ही हाट बाजारों में भी मोबाईल एटीएम वेन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बाजार आने वाले लोग अपना पैसा निकाल सकें।