
रायपुर 26 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला मामले में मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट द्वारा धारा 164 धारा के तहत प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार नान घोटाला मामले के आरोपी शिवशंकर भट्ट ने जिला सत्र एवं न्यायालय के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए शपथ पत्र पेश किया था। इस शपथ पत्र में आरोपी भट्ट ने प्रदेश के तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, तात्कालीन खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, नान के पूर्व अध्यक्ष लीलाराम भोजवानी, पूर्व लेखाधिकारी चिंतामणि चंद्राकर पर नान घोटाला मामले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे।आज भट्ट के शपथ पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
भट्ट ने न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने के बाद प्रेस कान्फ्रेंस कर इसमें उल्लिखित आरोपो को दोहराया था।माना जा रहा था कि वह इस मामले में सरकारी गवाह बनाया जा सकता है पर शपथ पत्र खारिज होने के साथ उसका सरकारी गवाह बनने की उम्मीद भी खत्म होते दिख रही है।
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