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तमिलनाडु में अगली सुनाई तक विश्वासमत नही लाने का अदालत का आदेश

चेन्नई 20 सितम्बर।मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के 18 असंतुष्ट विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए आज मामले की अगली सुनवाई होने तक के लिए विधानसभा में विश्वासमत नहीं लाने तथा एक अन्य सम्बद्ध मामले में अध्यक्ष के सत्ता परीक्षण कराने पर भी रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के 18 असंतुष्ट विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामले की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के विस्तृत जवाब देने के वास्ते और समय मांगे जाने के कारण चार अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी।इसके साथ ही न्यायालय ने यह अधिसूचित करने से भी मना किया है कि अयोग्य घोषित विधायकों की सीटे खाली हो गई हैं।इस आदेश से निर्वाचन आयोग इन चुनाव क्षेत्रों में न्यायालय का आदेश आने तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकेगा।

विधि विशेषज्ञ का मानना हैं कि 4 अक्तूबर को मामले की अगली सुनवाई होने तक के लिए विधानसभा में विश्वासमत नहीं लाया जा सकता।एक अन्य सम्बद्ध मामले में अध्यक्ष के सत्ता परीक्षण कराने पर भी रोक लगाई गई है।हालांकि अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई है।