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शासकीय सेवकों के पदोन्नति नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की

रायपुर 23 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए सौ बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर जारी कर दिया गया है। इससे शासकीय सेवकों की माह फरवरी 19 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी।

अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया जा रहा है।संशोधित पदोन्नति नियम के अनुसार राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जारी अधिसूचना वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति, तृतीय श्रेणी के पदों पर, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पदों पर पदोन्नति और योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति पर लागू होगा।