मुबंई 12 नवम्बर।महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए अन्य पार्टियों के समर्थन संबंधी पत्र देने के लिए तीन दिन का समय नहीं दिए जाने के राज्यपाल के फैसले को शिवसेना ने आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
शिवसेना की पैरवी करने वाले वकीलों ने बताया कि उन्होंने न्यायालय के रजिस्ट्रार से याचिका की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसका उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
शिवसेना ने विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने का अवसर न देने के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने को कहा है।याचिका में पार्टी ने दलील दी है कि राज्यपाल का फैसला संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 का उल्लंघन है।