नई दिल्ली 14 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रफाल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है।
न्यायालय ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सत्य से परे है और उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने उनके द्वारा बिना शर्त माफी मांगे जाने का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण पद पर हैं और न्यायालय को राजनीतिक बयानबाजी में नहीं घसीटा जाना चाहिए।