चेन्नई 16 नवम्बर।मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों को वरीयता और पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को अवैध करार दिया है।
न्यायमूर्ति एम एम सुन्द्रेश और टीकारमण की पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद व्यवस्था दी कि भर्ती में आरक्षण से संबंधित रोस्टर प्रणाली को वरीयता के निर्धारण और पदोन्नति में लागू नहीं किया जाना चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि योग्यता के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस व्यवस्था से आरक्षण की बुनियाद पर नियुक्त कर्मचारी अपनी ही श्रेणी के योग्यता के आधार पर नियुक्त दूसरे कर्मचारी से वरिष्ठ हो जायेगा।