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ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक पारित

नई दिल्ली 26 नवम्बर।संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक-2019 पारित कर दिया है।राज्यसभा ने आज ध्वनि मत इसे  मंज़ूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

विधेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर सहित अन्य जगहों पर रहने का अधिकार होगा।उसके साथ ही नौकरी, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन स्थल और आम लोगों के लिये उपलब्ध अवसरों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विधेयक का नियम बनाते समय विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक बातचीत की गयी थी।चर्चा में वाई.एस.आर. कांग्रेस के बृजेश साई रेड्डी, डी.एम.के. सदस्य तिरुचि सिवा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, तेलंगाना राष्‍ट्र समिति के केशव राव तथा बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा ने भाग लिया।