नई दिल्ली 02 दिसम्बर।संसद ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा.हर्षवर्धन ने राज्यसभा में बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को ई-सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचाना है।उन्होने कहा कि भारत में 28 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ई-सिगरेट तम्बाकू उत्पाद नहीं है लेकिन इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है।
इस विधेयक में ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, निर्यात, लाने-लेजाने, बेचने, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध के साथ इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक 18 सितम्बर को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।