नई दिल्ली 08 मई।केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले व्यक्तियो, संदिग्ध या संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के पृथकवास और आइसोलेशन के लिए होटल, सर्विस अर्पाटमेंट और लॉज जैसे निजी केन्द्रों के इस्तेमाल के बारे में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के असर के कारण होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉज बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं और जिन लोगों के पास घर में रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वे ऐसे केन्द्रों में रह सकते हैं। इससे परिवार पर दबाव कम होगा, संबंधित व्यक्ति को सहूलियत होगी तथा परिवार के सदस्यों और आस-पड़ोस की संक्रमण से सुरक्षा होगी।
दिशा-निर्देशों के अनुसार पृथकवास और आइसोलेशन केन्द्र एक साथ नहीं होंगे। केन्द्र के मालिक के पास विकल्प होगा कि वह अपना स्थल इन दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक के लिए दे सकेगा। इन केन्द्रों में अटैच्ड वाशरूम के साथ एक कमरे की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार के परामर्श से इसका किराया और सेवा प्रभार तय किया जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के आरम्भिक या हलके लक्षणों वाले लोगों को आइसोलेशन केन्द्र में रखा जाएगा। इन केन्द्रों को संदिग्ध और संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था रखनी होगी तथा सुनिश्चित करना होगा कि इन दोनों श्रेणियों में कोई आपसी सम्पर्क न हो।
पृथकवास और आइसोलेशन केन्द्र के मालिक को 24 घंटों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था रखनी होगी। आइसोलेशन और पृथकवास में रखे गए लोगों को वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें।